न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य के अनुसार, जांच एजेंसियां (इस मामले में, ईडी) आम जनता या मीडिया को विवरण प्रकट नहीं करेंगी। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति से पूछे गए प्रश्नों से लेकर छापे और तलाशी के संदर्भ और विशिष्टताओं तक सब कुछ शामिल है।
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में याचिका दायर की, और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मीडिया और जांच करने वाली एजेंसियों के लिए दिशानिर्देश जारी करके जवाब दिया। मंगलवार को हाई कोर्ट ने जांच अधिकारियों को आरोप पत्र दाखिल होने तक किसी भी व्यक्ति की जांच के बारे में आम जनता और मीडिया से जानकारी न देने का आदेश दिया। बता दें कि रुजिरा ने एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मीडिया और केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच के बारे में बार-बार खबरें प्रकाशित कर उनके चरित्र पर संदेह पैदा कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, उनके परिवार को मीडिया द्वारा अपमानित किया जा रहा है।